वेब स्टोरी

ई-पेपर

लॉग इन करें

NPS ITR Aadhaar–PAN Linking: साल के अंत में तीन बड़ी डेडलाइन्स का टकराव, सावधान अभी से हो जाएं अलर्ट

NPS ITR Aadhaar–PAN Linking: 31 दिसंबर से पहले चूक गए तो बढ़ सकती है कानूनी और वित्तीय परेशानी

साल 2025 की ओर बढ़ते भारत में दिसंबर 2024 का अंतिम सप्ताह आम नागरिकों, करदाताओं और निवेशकों के लिए बेहद अहम साबित हो रहा है। वजह है—तीन अलग-अलग लेकिन आपस में जुड़ी डेडलाइन्स, जिनका सीधा असर आपकी टैक्स स्थिति, निवेश और पहचान दस्तावेज़ों पर पड़ेगा।

ये डेडलाइन्स सिर्फ तारीखें नहीं हैं, बल्कि अनुपालन (compliance) और दंड (penalty) की सीमा रेखा हैं।

https://tesariaankh.com/emerging-technology-trends-india-2025-hindi/

कौन-सी हैं ये तीन अहम डेडलाइन्स?

1️⃣ NPS Scheme A से बाहर निकलने की अंतिम तारीख – 25 दिसंबर

कुछ सरकारी/विशेष श्रेणी के कर्मचारियों के लिए NPS Scheme A से बाहर निकलने (exit window) की समयसीमा 25 दिसंबर तय की गई है।

जोखिम अगर चूके:

  • आगे चलकर पेंशन विकल्प सीमित हो सकते हैं

  • फंड ट्रांसफर या रिवर्सल में देरी

  • टैक्स ट्रीटमेंट को लेकर अस्पष्टता

समाधान:

  • CRA (NSDL/Protean) पोर्टल पर स्टेटस चेक करें

  • विभागीय नोडल ऑफिसर से कन्फर्मेशन लें

  • Exit request का acknowledgment सुरक्षित रखें

2️⃣ ITR फाइनल फाइलिंग / रिवीजन की अंतिम तारीख – 31 दिसंबर

यदि आपने:

  • गलत ITR फाइल किया है

  • कोई इनकम छूट गई है

  • टैक्स कैलकुलेशन में त्रुटि है

तो 31 दिसंबर आखिरी मौका है revised या belated ITR फाइल करने का।

https://x.com/rajeshreddyega/status/2003518157672317134?s=20

जोखिम अगर चूके:

  • अतिरिक्त टैक्स + ब्याज

  • भविष्य में नोटिस की संभावना

  • रिफंड अटक सकता है

समाधान:

  • AIS और TIS रिपोर्ट से डेटा मिलान करें

  • फॉर्म 26AS जरूर चेक करें

  • CA या टैक्स टूल की मदद लें, जल्दबाज़ी में गलती न करें

3️⃣ Aadhaar–PAN Linking / Intimation की अंतिम तारीख – 31 दिसंबर

सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक विशेष श्रेणी के PAN धारकों (जैसे कुछ छूट प्राप्त या पुराने PAN मामलों में) के लिए Aadhaar–PAN intimation अनिवार्य है।

अगर यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो:

1 जनवरी से PAN हो सकता है Inoperative

Inoperative PAN का मतलब:

  • बैंक अकाउंट से जुड़ी दिक्कत

  • ITR फाइल नहीं कर पाएंगे

  • TDS/TCS ऊँची दर से कटेगा

  • निवेश, म्यूचुअल फंड, शेयर ट्रेडिंग प्रभावित

PAN–Aadhaar कैसे लिंक करें? (Quick Solution)

  1. Income Tax e-Filing पोर्टल पर लॉग-इन करें

  2. “Link Aadhaar” या “Aadhaar–PAN Intimation” सेक्शन चुनें

  3. PAN और Aadhaar नंबर दर्ज करें

  4. OTP वेरिफिकेशन पूरा करें

  5. Confirmation मैसेज/रसीद सेव करें

⚠️ ध्यान दें: कुछ मामलों में ₹1,000 तक का शुल्क लागू हो सकता है।

क्यों एक साथ आ रही हैं ये डेडलाइन्स?

विशेषज्ञों के अनुसार सरकार का उद्देश्य है:

  • डेटा क्लीन-अप और डिजिटलीकरण

  • टैक्स बेस को मजबूत करना

  • डुप्लीकेट/निष्क्रिय PAN हटाना

  • वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता

यानी यह केवल सख्ती नहीं, बल्कि सिस्टम सुधार का प्रयास है।

नागरिकों के लिए अंतिम सलाह (Action Checklist)

✔️ PAN–Aadhaar लिंक स्टेटस आज ही चेक करें
✔️ ITR में कोई गलती है तो 31 दिसंबर से पहले सुधारें
✔️ NPS से जुड़े हैं तो 25 दिसंबर की डेडलाइन न चूकें
✔️ सभी acknowledgments और receipts सुरक्षित रखें

दिसंबर का यह सप्ताह सिर्फ कैलेंडर का अंत नहीं, बल्कि वित्तीय अनुशासन की परीक्षा है। थोड़ी सी लापरवाही आपको नए साल में कानूनी और आर्थिक झंझट में डाल सकती है।

Tesari Aankh
Author: Tesari Aankh

Leave a Comment

और पढ़ें
और पढ़ें